नगर निकाय चुनाव के नामांकन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं
- SANTHAL PARGANA KHABAR
- 9 hours ago
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शपथ पत्र अनिवार्य, संपत्ति और आपराधिक मामलों का खुलासा जरूरी
दुमका नगर परिषद और नगर पंचायत बासुकीनाथ के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नगर निकाय चुनाव की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच, 6 फरवरी को नाम वापसी, 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटन, 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी। 28 फरवरी तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत प्रत्याशियों को निर्धारित निर्वाचन शुल्क जमा कर प्रपत्र-6 भरना होगा, जिसमें एक प्रस्तावक और एक समर्थक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। अध्यक्ष पद के लिए किसी भी वार्ड के मतदाता प्रस्तावक या समर्थक बन सकते हैं, जबकि वार्ड सदस्य पद के लिए प्रस्तावक और समर्थक उसी वार्ड के मतदाता होने चाहिए। खास बात यह है कि इस चुनाव में प्रत्याशियों को चरित्र प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य नहीं रखा गया है।

शपथ पत्र अनिवार्य, संपत्ति और आपराधिक मामलों का खुलासा जरूरी
प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा, जिसमें आपराधिक मामलों, लंबित केस, चल-अचल संपत्ति, देनदारियों और शैक्षणिक योग्यता का विवरण देना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रपत्र-24 और 24(क) के तहत स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी। आरक्षित वर्ग से नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी संलग्न करनी होगी।

संतान और कर बकाया को लेकर सख्त शर्तें
नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को यह स्वघोषणा भी देनी होगी कि उनके दो से अधिक जीवित संतान नहीं हैं, जिसमें गोद ली गई और जुड़वा संतान भी शामिल होंगी। इसके साथ ही नगर परिषद या नगर पंचायत में किसी प्रकार का कर बकाया नहीं होने की स्वघोषणा या अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी तक दुमका नगर परिषद से किसी भी प्रत्याशी को कर बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सका।

नाम निर्देशन पत्र के साथ देने होंगे 5-6 कागजात
दुमका। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी दाखिल करना है। इस शपथ पत्र में आपराधिक मामले, लंबित आपराधिक मामले, चल-अचल संपत्ति, दायित्वों के संबंध में तथा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में सूचना देनी होगी। इसके लिए उन्हें नामांकन पत्र के साथ प्रपत्र 24 व 24 (क) के तहत स्वघोषणा/शपथपत्र दाखिल करना होगा। एससी/एसटी/बीसी/ओबीसी आरक्षण श्रेणी के तहत नामांकन दाखिल करनेवालों को जाति प्रमाण पत्र (मूल में) भी संलग्न करना होगा। प्रत्याशियों को जीवित संतान के बारे में भी स्वघोषणा देनी होगी कि उनके दो से अधिक जीवित संतान नहीं हैं। संतानों की गिनती में गोद लिये गये और जुड़वा संतान शामिल होंगे। प्रत्याशी को इस बारे में भी प्रमाण के साथ स्वघोषणा देनी होगी कि उसका नगर पर्षद या नगर पंचायत में किसी तरह का कोई भी कर बकाया नहीं है। 28 जनवरी को दुमका नगर परिषद से किसी भ प्रत्याशी को कर बकाया नहीं होने का अनापत्ति प्रमाण जारी नहीं किया जा सका।
नामांकन के लिए जरूरी कागजातों की सूचि
1. नाम निर्देशन प्रपत्र (फार्म-6) और इसके लिए जमा किये गये शुल्क के नाजिर रसीद की मूल प्रति।
2. यदि आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी हों तो जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति ( अनुमंडल कार्यालय द्वारा वर्ष 2016 के बाद जारी)।
3. अपराधिक मुकदमा एवं संपत्ति की घोषणा (पत्नी एवं आश्रितों सहित) फार्म 24 और 24 ‘क’ में वेलफेयर टिकट और कोर्ट फी टिकट के साथ।
4. संतान के बारे में स्वघोषणा।
5. नगर पालिका में किसी तरह का कर (जल कर, होल्डिंग कर आदि) बकाया नहीं होने के बारे में स्व घोषणा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
6. मतदाता सूचि की सत्यापित प्रति जिसमें प्रत्याशी, एक प्रस्तावक और एक समर्थक का नाम हो (मतदाता सूचि की सत्यापित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया है।)।








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