लापता है महागामा के निलंबित बीडीओ संजय कुमार सिन्हा

7 दिनों में जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश
झारखण्ड के एक बीडीओ (निलंबित) संजय कुमार सिन्हा लापता हो गये हैं। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग अपने इस बीडीओ को खोज रही है। विभाग ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी एवं महागामा के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा को विभागीय कार्रवाई के मामले में अंतिम अवसर दिया है। विभाग ने बाकायदा इसके लिए अखबारों में विज्ञापन जारी किया है।

विश्वासखानी पंचायत के विकास योजनाओं में अनियमितता का आरोप
विज्ञप्ति के अनुसार महागामा प्रखंड की विश्वासखानी पंचायत में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं में अनियमितता एवं सरकारी राशि के गबन तथा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने संबंधी आरोप पत्र के आधार पर विभागीय संकल्प संख्या 2507, दिनांक 02.05.2023 के माध्यम से उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी।

21 बार सूचना के बावजूदविभागीय कार्यवाही में नहीं हुए हारिज
विभागीय जांच-सह-संचालन पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय कार्रवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए संजय कुमार सिन्हा को 21 बार सूचना दी गई, इसके बावजूद वह विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए। विभाग के अनुसार उनके उपस्थित नहीं होने से विभागीय कार्रवाई के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसी तरह एक अन्य मामले में पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई में भी जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह वहां भी उपस्थित नहीं हुए।

7 दिनों के भीतर जांच पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचने का निर्देश
विभाग ने अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिया है कि समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर संजय कुमार सिन्हा विभागीय जांच पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। उन्हें नगर प्रशासन भवन, एचईसी गोलचक्कर, धुर्वा, रांची स्थित कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखने पर माना जाएगा कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

पक्ष नहीं रखने पर एकपक्षीय निर्णय
सरकार के संयुक्त सचिव चिन्टु दोराईबुरू द्वारा जारी विभागीय विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय लेते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने इस सूचना को अंतिम अवसर के रूप में जारी किया है।





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