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शहरपुर के पीडीएस डीलर का निलंबन तय, लग सकता है जुर्माना


राशन दुकान के रजिस्टर की हुई जांच, ने कहा रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई

डीलर की मनमानी की शिकायत की जांच के लिए एसडीओ -- एसडीपीओ पहुंचे शहरपूर गांव

दुमका । जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के शहरपुर गांव में शुक्रवार को एसडीएम महेश्वर महतो, एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने शिकारीपाड़ा बीडीओ संतोष कुमार के साथ जन वितरण प्रणाली के डीलर के विरूद्ध कार्डधारियों द्वारा किये गये शिकायतों की जांच की। कार्डधारियों ने डीलर पर कम अनाज देने का आरोप लगाया है। एसडीओ ने कार्डधारियों से जानकारी ली कि किन-किन लोगों को, कितने दिनों से और कितना कम राशन डीलर द्वारा दिया गया है। एसडीओ राशन दुकान भी पहुंचे और वहां रजिस्टर की जांच की। एसडीओ अपनी जांच रिपोर्ट जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सौंपेंगे। यदि कार्डधारियों की शिकायत जांच में सही पायी गयी तो डीलर का निलंबन होना तो तय है ही, फूड सेफ्टी एक्ट के तहत उससे कार्डधारियों को दिये गये कम अनाज के मूल्य के अलावा सवा गुना राशि की भी वसूली की जायेगी।

एसडीएम ने फोन पर बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर डीलर के खिलाफ किये गये शिकायतों की जांच की गयी है। वह जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप देंगे। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जायेगी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी संजय कुमार दास ने बताया कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत ‘‘फूड का अधिकार दिया गया है। उक्त डीलर के खिलाफ वहां के कार्डधारियों ने उपायुक्त को शिकायत की थी कि उन्हें लगातार कम अनाज दिया जा रहा है। उपायुक्त के आदेश पर एसडीओ ने इस मामले की जांच है। जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके मुताबिक कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी एक्ट के किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर डीलर के लाईसेंस के निलंबन का प्रावधान है। जांच रिपोर्ट के आलोक में डीलर से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा। स्पष्टीकरण यदि संतोषप्रद नहीं पाया गया तो डीलर को निलंबित कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि डीलर ने किस कार्डधारी को कितने दिनों तक और कितना कम अनाज दिया है या नहीं दिया है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्डधारियों को कितना कम अनाज दिया गया है, उसकी गणना की जायेगी। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत अनाज नहीं देने या कम देने पर धारा 13 (8) के तहत उतने दिनों के अनाज के सरकारी मूल्य के साथ जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अनाज के मूल्य का 1.25 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अनाज का मूल्य और जुर्माना की राशि संबंधित डीलर से वसूलने की कार्रवाई निर्धारित है। इस कार्रवाई के बाद कार्डधारी को तीन माह का खाद्यान देने का भी प्रावधान है।

5 अक्टूबर को डीसी कार्यालय का किया था घेराव

शिकारीपाड़ा। दरअसल शिकारीपाड़ा प्रखंड के शहरपुर गांव के सैकड़ों कार्डधारी 05 अक्टूबर को अपने पीडीएस डीलर के मनमाना रवैया और अनाज नहीं देने की शिकायत को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था। कार्डधारियों का कहना था कि उनके यहां ताजमहल महिला मंडल स्वयं सहायता समूह के राशन दुकान एलॉट किया गया है जिसे गांव के जाकिर हुसैन द्वारा संचालित किया जाता है। जाकिर हुसैन कई महीनों तक अनाज ही नहीं देता है या फिर कम अनाज देता हैं। अगर कोई आवाज उठाता है तो मारपीट पर उतारू हो जाता है और कहता है कि जहां शिकायत करनी हो कर ले। 05 अक्टूबर को कार्डधारियों ने उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार को जाम कर दिया था। जानकारी मिलने पर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला खुद अपने कार्यालय कक्ष से बाहर निकलकर कार्डधारियों से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि 3 दिनों के अंदर इसकी जांच कराई जाएगी। उपायुक्त के इस आश्वासन के बाद एक जांच टीम बनी और इस टीम ने शुक्रवार को शहरपुर गांव का दौरा किया। टीम के साथ शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी सुशील कुमार मौजूद थे ।

 
 
 

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