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दुमका में विजय पुर से बालू उठाव को लेकर मारपीट छह राउंड चली गोली

Writer: Santhal Pargana KhabarSanthal Pargana Khabar


पुलिस ने अशोक हेम्ब्रम समेत चार युवकों को भेजा जेल, पांच गोलियों का खोका व एक जिंदा कारतुस भी बरामद। दोनों पक्षों ने दर्ज करवायी प्राथमिकी, नौ लोग अभियुक्त

दुमका । अवैध बालु उठाव में हिस्सेदारी को लेकर चल रहा विवाद गुरूवार की रात इस कदर बढ़ गया कि एक गुट ने दूसरे गुट पर गोलीबारी कर दी। आरोप है कि बिजयपुर बालु घाट से अवैध बालु उठाव का सरगना अशोक हेम्ब्रम और उसके साथी अशोक मंडल ने गुरूवार की रात एक बजे मुफस्सिल थाना क्षेत्र में विजयपुर के समीप रिंग रोड में स्थित उत्तम मंडल के लाइन होटल छह राउंड गोली चलायी। संयोग से गोली किसी को लगी नहीं पर गोलियों के निशान होटल में रखे फ्रीज व जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। अशोक और उसके तीन साथियों ने लाईन होटल में मौजूद कर्मचारियों के साथ लाठी-डंडे से मारपीट भी की जिसमें होटल में काम करने वाला इलियास किस्कु सिर में डंडे का जोरदार वार किये जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले अशोक हेम्ब्रम, अशोक मंडल, सुमन मंडल व करण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मौके पर 7.62 बोर के गोली का पांच खोखा और एक जिंदा गोली बरामद किया है। मेडिकल कालेज अस्पताल में इलाजरत इलियास के बयान पर चारों के अलावा सोनालाल बास्की व सुरेश राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपी सरूवा गांव के रहने वाले हैं। हलांकि दोनों पक्षों के ओर से एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है। मुफस्सिल थाना प्रभारी उमेश राम ने बताया कि अशोक हेम्ब्रम के पास बालू डंपिंग का लाइसेंस है। पुरानी रंजिश में मारपीट हुई है। घायल युवक का इलाज चल रहा है। घटना में घायल इलियास किस्कू के बयान पर थाना कांड संख्या 156/21 में भादवि की धारा 447, 323, 307, 379, 504, 354/34 आर्म्स एक्ट 27 के तहत मामला दर्ज कर अशोक हेम्ब्रम, अशोक मंडल, सुमन मंडल व करण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य दो नामजद आरोपी सोनालाल बास्की और सुरेश राय फरार हैं। जबकि अशोक हेम्ब्रम की पत्नी स्टेनशिला मुर्मू के लिखित आवेदन पर 447, 307,504, 506/34 एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2), 4, 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है जिसमें एकमत होकर गाली-गलौज करने को लेकर उत्तम मंडल, कारू राय एवं रामचंद्र मंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।



 
 
 

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