दुमका. उपराजधानी में आर्थिक रूप से सम्प्पन पिता अपने मृत बेटे के नाम से राशन उठा रहा था. मामला की जसनकारी मिलते ही उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने जांच का निर्देश दिया. निदेशानुसार राशन कार्ड संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी -सह- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकरी दुमका सदर राजेश कुमार सिन्हा द्वारा दुमका नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या - 10, पोखरा चौक बगानपाड़ा, दुमका स्थित राशन कार्डधारी बैजनाथ मिस्त्री, पिता स्व० झारी मिस्त्री का जाँच किया. जाँच के दौरान चोकाने बाली बात सामने आई. जांच में पाया गया कि कार्डधारी बैजनाथ मिस्त्री एक रिटायर सरकारी कर्मचारी है और इनका एक पुत्र संजीत शर्मा की मृत्यु चार वर्ष पहले हो चुकी है. साथ में दो मंजिला मकान के साथ-साथ बगल में ही एक और मकान है, जिसमें किराया लगा हुआ है. रिटायर कर्मचारी अपना और अपने मृतक पुत्र के नाम पर निर्गत राशन कार्ड पर अनाज का उठाव कर रहे है. इस संबंध में जब संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार से पूछताछ करने पर दुकानदार द्वारा यह स्वीकार किया गया कि राशन कार्डधारी रिटायर्ड कर्मी और उनके मृतक पुत्र के बारे में जानकारी है. जांच में आरोप सही पाए जाने पर दुमका बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने राशन कार्ड को अविलम्ब रद्द करने की अनुशंसा के साथ-साथ राशन कार्ड निर्गत की तिथि 25.04.2016 से अबतक उठाये गए अनाज की वसूली की भी अनुशंसा किया है. साथ ही संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार ब्रजनंदन गुप्ता का लाईसेन्स भी निलंबित करने की अनुशंसा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका से किया
एक अन्य शिकायत सचिन रजक, पिता- सुरज रजक के बारे में प्राप्त हुआ कि उनका कुम्हारपाड़ा स्थित रानीबगान में एक तीन मंजिला मकान बना हुआ है. इसके अतिरिक्त पोखरा चौक में एक पुराना मकान भी है और इनका राशन कार्ड सं0- 202003217504 पर अनाज का उठाव दिसम्बर 2022 तक किया गया है. इस संबंध में सचिन रजक से पूछताछ करने पर यह स्वीकार किया गया कि कुम्हारपाड़ा स्थित रानीबगान में मकान उन्हीं का है और अनाज का उठाव आज दिनांक 21.12.2022 को भी किया गया है. विदित है कि झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 के कंडिका 04 (III) (f) के अनुसार कार्डधारी को वैसे परिवार जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो, अपवर्जन माना गया है. स्पष्ट है कि कार्डधारी सचिन रजक द्वारा गलत तरीके से लाल कार्ड का उपयोग किया जा रहा है. इस संबंध में भी राशन कार्ड संख्या 202003217504 को तथा अविलम्ब रद्द करने की अनुशंसा के साथ-साथ राशन कार्ड निर्गत की तिथि 15.05.2015 से अबतक उठाये गए अनाज की वसूली की भी अनुशंसा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका से किया गया है.
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