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नहीं चलेगी बहानेबाजी, करवाना होगा नगर निकाय चुनाव


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हाईकोर्ट ने कहा मुख्य सचिव हाजिर होओ

हाईकोर्ट ने चुनाव 4 महीने में कराने का आदेश दिया था, पर राज्य सरकार ने ऐतराज जताए

हाईकोर्ट ने पूछा क्यों नहीं करवाया नगर निकाय का चुनाव

ट्रिपल टेस्ट और वोटर लिस्ट को चुनाव टालने की वजह बनाने को कोर्ट ने खारिज किया

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अदालत ने चुनाव न कराने को अवमानना और संवैधानिक उल्लंघन माना

25 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

रांची। झारखंड में नगर निकाय चुनावों की लगातार देरी पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की जमकर फटकार लगाई है और इसे तुरंत सुधारने के निर्देश दिए हैं। जनवरी 2025 में हाईकोर्ट ने चार महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी न होने और वोटर लिस्ट न मिलने जैसी वजहें बताकर चुनाव टाल दिए।

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हाईकोर्ट ने यह नहीं माना कि आरक्षण प्रक्रिया चुनाव टालने का कारण हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट के बिना भी चुनाव कराया जा सकता है। इसलिए कोर्ट ने इससे जुड़े राज्य सरकार के बहानों को चुनाव कराने में अड़चन बताया और इसे अवमानना का मामला माना।


हाल ही में (18 जुलाई 2025) हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर गंभीर नाराजगी जताई और मुख्य सचिव को 25 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया। न्यायालय ने नोट किया है कि झारखंड के नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया था, पर चुनाव नहीं कराए गए, जो संवैधानिक जिम्मेदारी का उल्लंघन है।

 
 
 

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