दुमका में सार्वजनिक स्थानों पर डीजे पर कड़ा प्रतिबंध
- SANTHAL PARGANA KHABAR
- Sep 20, 2025
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झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन सख्त
दुमका। अनुमंडल दंडाधिकारी कौशल कुमार द्वारा 19 सितंबर को जारी आदेशानुसार ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिले में नए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। न्यायालय के विशेष निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर, साउंड एम्पलीफायर, डीजे आदि का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। एसडीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम में डीजे के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश के अनुसार, परिस्थिति में आपात स्थिति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकेगा।

डांडिया नाईट में डीजे बजा तो होगा जप्त
एसडीएम द्वारा 19 सितम्बर से ही दुमका अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागु कर दिया गया है और डीजे पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। ऐसे में 21 सितम्बर से दुमका के अलग-अलग स्थलों पर आयोजित होनेवाले डांडिया और गरबा नाईट में डीजे का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। एसडीएम के आदेश के बाद सीओ से लेकर इलाके के थाना प्रभारी तक की ऐसे आयोजनों और उसमें डीजे व साउंड सिस्टम पर नजर रहेगी। एक अधिकारी ने बताया कि डीजे तो नहीं बजने दिया जायेगा। यदि डीजे बजता हुआ पाया गया तो सबसे पहले डीजे को जप्त कर लिया जायेगा और डीजे के ऑपरेट के खिलाफ मामला दर्ज होना तो तय है, आयोजकों को की भी जिम्मेदारी तय की जायेगी।

साइलेंस जोन घोषित, सीमाएं निर्धारित
जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम, सरकारी कार्यालय एवं न्यायालय परिसर से 100 मीटर के दायरे को ‘साइलेंस जोन’ घोषित कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में ध्वनि स्तर मानक सीमा से अधिक नहीं हो सकता। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ध्वनि स्तर तय सीमा 10 डेसिबल ए या 75 डेसिबल ए (जो भी न्यूनतम हो) से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि निजी संपत्ति पर 05 डेसिबल ए से अधिक नहीं हो सकता।

अगले आदेश तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा
यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163 (सीआरपीसी की धारा 144) के तहत दिया गया है, यह तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। एसडीओ ने इस आदेश की प्रतिलिपि जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी को जारी करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार के साथ-साथ सनी दैनिक समाचार पत्रों मंें प्रकाशन का निर्देश दिया है।

निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
एसडीओ ने प्रतिलिपि सभी थाना प्रभारी निर्देश दिया है कि निषेधाज्ञा का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे। थाना के नोटिस बोर्ड एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर इसे चिपका कर प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार से निषेधाज्ञा का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एसडीओ को सूचित करने और भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 (भादवि की धारा-186) के तहत कार्रवाई करने के लिए भी निदेशित किया है।





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