सीडब्ल्यूसी ने दो माह के नवजात शिशु को अपने संरक्षण में लिया
- SANTHAL PARGANA KHABAR
- Jul 1
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दुमका। 01 जुलाई को जिले के रामगढ़ प्रखण्ड क्षेत्र के सुदूरवर्ती ग्राम की दो माह (02) की नवजात शिशु का उपस्थापन बाल कल्याण समिति के समक्ष किया गया। समिति के नव पदास्थापित सदस्य सुबीर कुमार भट्टाचार्य व किरण तिवारी ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 30 (1) के तहत् मामले को संज्ञान में लेकर नवजात शिशु को अपने देखभाल एवं संरक्षण में लिया। समिति के समक्ष प्रस्तुतकर्ता ने अपने बयान में बताया है कि नवजात शिशु के पिता मानसिक रूप से विक्षिप्त है और माता अकेली दैनिक मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण कर रही है।

नवजात शिशु का देखभाल और पालन पोषण उचित रूप से नहीं हो पा रहा है। समिति ने आवश्यक कार्रवाई कर अगले आदेश तक के लिए नवजात शिशु को मिशनरीज ऑफ चौरिटी में आवासित करने का निदेश जारी किया है। साथ ही जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को एक पक्ष के अंदर नवजात शिशु के मामले से संबंधित सामाजिक जांच प्रतिवेदन (एसआईआर) भी समर्पित करने का पत्र निर्गत किया है। जिससे शिशु से संबंधित आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि से रूबरू हो सके। इस कार्यवाही में समिति के समक्ष चाइल्ड हेल्पलाइन के निक्कू कुमार साह, सरोजिनी सोरेन एवं मिशनरीज ऑफ चौरिटी कर्मी की अधीक्षक मौजूद थी।

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